नाबालिग से रेप मामले में दो सिपाहियों को सुनाई गई 25 साल की सजा
हर पल न्यूज़ ब्यूरो बदायूँ। थाने मूसाझाग में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो बदायूं ने दो सिपाहियों को 25-25 साल की सजा सुनाई, साथ ही 45-45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। थाना मूसाझाग में 31 दिसम्बर 2014 को नाबालिग लड़की का अपहरण कर थाने के अंदर सिपाही वीरपाल और अवनीश ने रेप की घटना को अंजाम दिया था।
बदायूं के थाना मूसाझाग में तैनात रहे सिपाही वीरपाल और अवनीश ने 31 दिसम्बर 2014 को पड़ोस के ही गांव की एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद लड़की को थाने में बने कमरे में ले जाकर दोनों सिपाहियों ने सामूहिक बलात्कार किया था। बलात्कार के घटना को अंजाम देने के बाद दोनों सिपाहियों ने नाबालिग लड़की को गांव में छोड़ कर फरार हो गए।
इस संबंध में पीड़िता के चाचा ने थाना मूसाझाग में धारा 376, 342, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। उसके बाद इस केस का ट्रायल विभिन्न कोर्ट में चला। पास्को एक्ट होने के नाते इसका अंतिम ट्रालय कल कोर्ट नंबर आठ में चला, जिसमें कोर्ट ने सिपाहियों को दोषी मानते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 25 साल की सजा सुनाई। 376 धारा में अधिकतम 25 साल कारावास होने के कारण इन दोनों को 25 साल की सजा सुनाई गई।
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